बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
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परिमार्जन(डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु पोर्टल)

परिमार्जन

(डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु पोर्टल)

बिहार राज्य के सभी रैयतों/आम जनता को सूचित किया जाता है कि राज्य के सभी 534 अंचलों के लगभग 3.58 करोड़ जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर विभाग के पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर सार्वजनिक कर दिया गया है| कोई भी रैयत दुनिया के किसी भी कोने से अपनी जमाबंदी का अवलोकन कर सकते है| विभाग में प्राप्त शिकायतों/परिवाद पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि डिजिटाइजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदियों के रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में अशुद्धियाँ रह गयी है, तथा अनेक जमाबंदियों में खाता-खेसरा से सम्बंधित विवरणी उपलब्ध नहीं है| अंचल स्तर पर रैयतों की शिकायतों के आलोक में अंचलाधिकारियों द्वारा विभागीय पत्र-339(8) दिनांक-10/06/2019  एवं  पत्र-756(8) दिनांक-28/10/2019. के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर जांचोपरांत सुधार किया जा रहा है|

इस कार्य को गति प्रदान करने एवं रैयतों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा परिमार्जन (डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु पोर्टल) नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है| इस पोर्टल के माध्यम से रैयत डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है| शिकायतों के तथ्यों का सरकारी अभिलेखों से मिलान तथा सम्पूर्ण जांचोपरांत ही अंचल कार्यालय द्वारा जमाबंदियों में सुधार किया जा सकेगा| शिकायत करने से संबंधित दिशा-निर्देश (अनुदेश) लिंक में दी गई है| अशुद्धियों के सुधार हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित है:

त्रुटि परिमार्जन का प्रकारवांछित कागजात सम्बंधित विभागीय पत्र
1.ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज के पूर्व की जमाबंदियों में सुधार हेतु विभागीय पत्र-339(8) दिनांक-10/06/2019
यहाँ उपलब्ध है| www.lrc.bih.nic.in
a) डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार
  1. विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र
  2. दाखिल-ख़ारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति
  3. शुद्धि-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति
  4. भू-लगान रसीद की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति
  5. रिविजनल/ कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति
  6. विहित प्रपत्र में स्वघोषणा
b) डिजिटाइज्ड जमाबंदी में प्रविष्ट खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में सुधार
c) लगान की राशि एवं तत्संबंधी प्रविष्टि में सुधार
d) कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजीटाईजेसन
2.ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार हेतु विभागीय पत्र-756(8) दिनांक-28/10/2019
यहाँ उपलब्ध है | www.lrc.bih.nic.in
a) क्रेता/ विक्रेता/जमाबंदी रैयत/खतियानी रैयत आदि के नाम के परिलक्षित त्रुटि/ लोप से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार
  1. विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र
  2. ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज हेतु समर्पित दस्तावेज
  3. दाखिल-ख़ारिज में पारित आदेश की छायाप्रति
  4. शुद्धि पत्र की छाया प्रति
b) लगान राशि एवं चौहद्दी से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार
  1. विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र
  2. ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज हेतु समर्पित दस्तावेज
  3. दाखिल-ख़ारिज में पारित आदेश की छायाप्रति
  4. शुद्धि पत्र की छाया प्रति
3) ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज वादों के निष्पादन के उपरांत खाता/खेसरा/रकबा से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार ऐसी स्थिति में आवेदन हेतु आप्शन नहीं रहेगा एवं आवेदक को भूमि समाहर्ता के समक्ष अपील दायर करने का सन्देश आएगा| भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश के उपरांत अंचल अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवेदन सुधार के बाद नए सिरे से दाखिल ख़ारिज की प्रक्रिया का निष्पादन किया जायेगा|


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